संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की एफआर खारिज:न्यायिक मजिस्ट्रेट बोले- गर्दन पर चोट कैसे और कब लगी; जांच के आदेश दिए
संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की एफआर खारिज:न्यायिक मजिस्ट्रेट बोले- गर्दन पर चोट कैसे और कब लगी; जांच के आदेश दिए
सादुलपुर : सादुलपुर के प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने दो साल पुराने संदिग्ध मौत के मामले में हमीरबास पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। मामला 14 जुलाई 2021 का है, जब बहल (हरियाणा) निवासी राहुल सैनी ने अपने पिता कृष्ण सैनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट हमीरबास थाने में दर्ज कराई थी। बाद में कृष्ण सैनी का शव राजगढ़ अस्पताल में मिला था। पुलिस ने बिना गहन जांच के मौत का कारण हृदयाघात बताते हुए अदालत में फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक मीणा ने अपने आदेश में कहा कि मृतक की गर्दन पर 10 सेंटीमीटर लंबी और सवा सेंटीमीटर गहरी चोट थी। अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि गर्दन पर चोट कैसे और कब लगी? क्या इसी चोट के कारण हृदयाघात आया? इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच पुलिस ने नहीं की। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुनः जांच के आदेश दिए हैं। परिवादी राहुल की ओर से एडवोकेट प्रीतम शर्मा और एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी ने पैरवी की।
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