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वित्तीय गड़बड़ी में माकड़ी के पूर्व सरपंच पर कार्रवाई:5 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे विनोद कुमार, क्षेत्रीय आयुक्त ने दिए आदेश


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वित्तीय गड़बड़ी में माकड़ी के पूर्व सरपंच पर कार्रवाई:5 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे विनोद कुमार, क्षेत्रीय आयुक्त ने दिए आदेश

वित्तीय गड़बड़ी में माकड़ी के पूर्व सरपंच पर कार्रवाई:5 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे विनोद कुमार, क्षेत्रीय आयुक्त ने दिए आदेश

नीमकाथाना : पंचायत समिति नीमकाथाना की ग्राम पंचायत माकड़ी के पूर्व सरपंच विनोद कुमार जेफ को जयपुर संभाग के क्षेत्रीय आयुक्त ने पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत यह कार्रवाई की गई है। विनोद कुमार पर सरपंच कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताएं, रिकॉर्ड में हेरफेर और पंचायती कार्यों में अनुशासनहीनता के आरोप साबित हुए हैं।

शिकायतों के बाद मामले की गहन जांच कराई गई। इसके बाद 29 मई 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विनोद कुमार को 25 मार्च, 17 अप्रैल और 21 मई को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

क्षेत्रीय आयुक्त के आदेश में बताया गया है कि इससे पहले भी विनोद कुमार के खिलाफ विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। अब वे अगले 5 साल तक किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। क्षेत्रीय आयुक्त ने जिला परिषद सीकर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को आदेश की पालना के निर्देश दिए हैं।

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