सम्पूर्ण जिले में मानव रहित विमान (ड्रोन), पटाखे, लेजर/निओन लाईट, बिना अनुमति फायर के उपयोग पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, निषेधाज्ञा जारी
जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दिए निर्देश, जिले में आगामी 02 माह तक रहेगा प्रतिबंध

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर चूरू जिले की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए व जिले की आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शनिवार, 10 मई, 2025 से आगामी दो माह तक सम्पूर्ण जिले में मानव रहित विमान (ड्रोन), पटाखे, लेजर/निओन लाईट, बिना अनुमति फायर के उपयोग के सन्दर्भ में निषेधाज्ञा जारी की है।
जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण जिले में मानव रहित विमान (ड्रोन) के उपयोग हेतु वायुयान अधिनियम, 1934 एवं मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2021 के तहत मानव रहित विमानों (ड्रोन) के संचालन को नियंत्रित करने हेतु बनाए गए नियमों की सख्ती से पालना की जाए। सम्पूर्ण जिले में बिना सक्षम स्वीकृति के मानव रहित विमान (ड्रोन), पटाखे, लेजर/निओन लाईट, फायर संचालन/उपयोग नहीं किया जाएगा।
एडीएम अर्पिता सोनी ने बताया कि यह आदेश सम्पूर्ण चूरू जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जाएगी। आदेश जारी दिनांक से दो माह तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश सरकार की गतिविधियों यथा सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था में सलंग्न अधिकारियों के लिए लागू नहीं होगा।
उन्होंने चूरू जिले के समस्त मुख्य सार्वजनिक स्थानों जैसे जिला कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, बस स्टैण्ड, पुलिस थानों पर नोटिस चस्पा कर प्रचार-प्रसार के माध्यम से नागरिकों को अवगत करवाने के निर्देश दिए हैं।