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चिड़ावा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रविन्द्र को मिला 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना


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चिड़ावा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रविन्द्र को मिला 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना

चिड़ावा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रविन्द्र को मिला 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : निरंजन सैन

चिड़ावा : स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी रविन्द्र को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश इसरार खोखर ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत 17 गवाहों और 34 दस्तावेजों के आधार पर यह फैसला सुनाया। इस मामले में पीड़िता की ओर से पैरवी एडवोकेट मोहम्मद खादिम हुसैन ने की। पीड़िता की माता ने 18 जनवरी 2022 को चिड़ावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी को राहुल और रविन्द्र बहला-फुसलाकर अपहरण कर सीकर ले गए, जहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अपहरण और बलात्कार की धाराओं के तहत चालान पेश किया था।ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। विशिष्ट न्यायाधीश इसरार खोखर ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद रविन्द्र को दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, सह-आरोपी राहुल के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण उसे बरी कर दिया गया। पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट मोहम्मद खादिम हुसैन ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त किया।

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