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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर सजा


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर सजा

कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया

झुंझुनूं : पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश इसरार खोखर ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सीकर निवासी रवि उर्फ रवींद्र सिंह को 20 साल की जेल व 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 18 जनवरी 2022 को नाबालिग की मां ने चिड़ावा थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी 16 जनवरी 2022 की रात्रि में घर पर सोई हुई थी। सुबह वह घर पर नहीं मिली। उसकी पुत्री अक्सर फोन पर सीकर निवासी रवींद्र से बात करती थी। शक है कि उसकी पुत्री को रवींद्र बहला-फुसलाकर अगवा करके ले गया। पुलिस ने जांच के बाद राहुल सिंह व रवि उर्फ रवींद्र के विरुद्ध न्यायालय में दुष्कर्म व पोक्सो की धारा में चालान पेश किया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भाम्बू ने 17 गवाहों के बयान व 34 दस्तावेज पेश किए। न्यायाधीश इसरार खोखर ने आरोपी रवि उर्फ रवींद्र को उक्त सजा व जुर्माना के साथ-साथ अन्य विभिन्न धाराओं में और सजा देते हुए सभी मूल सजा साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया। साथ ही जुर्माना राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए। वहीं दूसरे आरोपी राहुल सिंह को बरी कर दिया।

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