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आरटीई में प्रवेश के लिए निजी स्कूल संचालक नहीं कर रहे हैं दिशा निर्देशों की सही पालना


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आरटीई में प्रवेश के लिए निजी स्कूल संचालक नहीं कर रहे हैं दिशा निर्देशों की सही पालना

आरटीई में प्रवेश के लिए निजी स्कूल संचालक नहीं कर रहे हैं दिशा निर्देशों की सही पालना

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : डॉ अनिल शर्मा 

शिमला : राज्य सरकार द्वारा दुर्बल वर्ग व असुविधा ग्रस्त समूह के विद्यार्थियों को एंट्री लेवल व कक्षा प्रथम में आरटीई के तहत प्रवेश हेतु दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं दिशा निर्देशों में क्रम संख्या एक पर स्पष्ट आदेश दिया गया है कि आरटीई प्रवेश का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएंगे। इसके साथ ही पम्पलेट के माध्यम से तथा सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन करके भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन अधिकांश विद्यालयों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जो निरीक्षण दल भेजा जाता है वह कभी भी यह नहीं देखता है कि संस्था ने समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाया है या नहीं तथा पंपलेट छपाए है या दीवारों पर विज्ञापन करवाया है या नहीं। जिसके कारण इस आदेश कि पालना नहीं की जाती है। विज्ञापन प्रकाशित न होने की दशा में दुर्बल व असुविधा ग्रस्त समूह के बच्चे प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि उनको प्रवेश की जानकारी तक नहीं मिल पाती है इसलिए इस समूह के लोगों का कहना है कि राज्य सरकार को इसका व्यापक प्रचार प्रसार करवाना चाहिए तथा समाचार पत्रों में भी इसकी विज्ञप्ति जारी करवानी चाहिए ताकि सभी को समय पर सूचना मिल सके तथा सही बच्चों का प्रवेश हो सके।

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