ईडी ने जवाब के लिए मांगा 4 सप्ताह का समय:हाईकोर्ट ने पूछा- पूर्व मेयर मुनेश के घर 41.5 लाख मिलने पर ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की?
ईडी ने जवाब के लिए मांगा 4 सप्ताह का समय:हाईकोर्ट ने पूछा- पूर्व मेयर मुनेश के घर 41.5 लाख मिलने पर ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की?

जयपुर : हेरिटेज निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर के घर से 41.50 लाख रु. की बरामदगी मामले में कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई है?
जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की पीआईएल पर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता पीसी भंडारी और टीएन शर्मा ने बताया कि 4 अगस्त 2024 को एसीबी ने हेरिटेज निगम की तत्कालीन मेयर के घर छापा मारा था। एसीबी को वहां 41.50 लाख रुपए नकद मिले थे। एसीबी के अफसर व अन्य गवाहों ने कहा कि बरामद राशि को लेकर मुनेश व उनके पति स्रोत की संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके।
ऐसे में यह मामला पीएमएलए अधिनियम की धारा-3 के अनुसार अपराध का है। ऐसे में ईडी को खुद ही अपने स्तर पर इसकी जांच कार्रवाई करनी चाहिए थी, जबकि एसीबी पूर्व मेयर मुनेश, उनके पति और दो अन्य को दोषी मानकर कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर दी है। प्रार्थी संस्थान की ओर से इस मामले में कार्रवाई के लिए ईडी को लिखित शिकायत भी दी गई थी। इस दौरान ईडी की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी ने जवाब के लिए समय मांगा। अदालत ने उन्हें चार सप्ताह का समय दिया है।