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बुजुर्ग की हत्या के दोषियों को उम्रकैद:घर में घुसकर किया था हमला, चाकू और कुल्हाड़ी से किए वार


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बुजुर्ग की हत्या के दोषियों को उम्रकैद:घर में घुसकर किया था हमला, चाकू और कुल्हाड़ी से किए वार

बुजुर्ग की हत्या के दोषियों को उम्रकैद:घर में घुसकर किया था हमला, चाकू और कुल्हाड़ी से किए वार

चूरू : चूरू में साल 2021 में हुई एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में जिला एवं सेशन कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। वार्ड 12 निवासी अरसद खां कायमखानी ने 3 नवंबर 2021 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके चाचा जंगशेर खान और शमशेर खान घर में अकेले थे। इसी दौरान पड़ोसी और रिश्तेदार कासम खान, रहीस और साजिद ने घर में घुसकर हमला कर दिया।

आरोपियों ने चाकू, कुल्हाड़ी और बरछी से हमला किया। जंगशेर खान बचने के लिए घर से बाहर भागा। हमलावरों ने उस पर चाकू और कुल्हाड़ी से वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल जंगशेर खान (60) की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने 27 गवाहों के बयान और 42 दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच की। इसके बाद कासम खान, साजिद और रईस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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