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सादुलपुर में तस्करी के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा:7 साल का कठोर कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया, 4 साल पहले पकड़ा था


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सादुलपुर में तस्करी के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा:7 साल का कठोर कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया, 4 साल पहले पकड़ा था

सादुलपुर में तस्करी के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा:7 साल का कठोर कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया, 4 साल पहले पकड़ा था

सादुलपुर : सादुलपुर में चार साल पुराने डोडा पोस्त तस्करी के मामले में अपर जिला सेशन न्यायाधीश ने एक आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

अपर लोक अभियोजक प्रथम राजेश कुमार सांगवान ने बताया- 25 सितंबर 2020 को सिद्धमुख थाना अधिकारी कृष्ण कुमार बलोदा को डीएसटी के हेड कॉन्स्टेबल प्रवीण ने सूचना दी कि एक व्यक्ति राजगढ़ से बस में सवार होकर सिद्धमुख में एमजी होटल के पास उतरा है। उसके पास अफीम होने की सूचना है। जिस पर पुलिस को हुलिया के अनुसार एक युवक होटल के पास खड़ा दिखाई दिया। जिसके हाथ में थैली थी।

जब युवक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम भीमराज (30) निवासी हनुमानगढ़ होना बताया। इस दौरान जब थैली को लेकर पूछताछ की तो वह घबरा गया। जब थैली को चेक किया तो उसके अंदर काले रंग का गाढा तरल पदार्थ भरा हुआ था। जिसे सूंघकर चेक किया तो अफीम होना पाया। इसके बाद युवक से परमिट को लेकर पूछताछ की गई तो परमिट नहीं होना पाया गया। पुलिस ने जब वजन किया तो 600 ग्राम होना पाया गया। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया।

मामले में अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय लतिका दीपक पाराशर ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्य गवाहों और सबूतों का गहन अवलोकन कर आरोपी को दोषी माना। सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रथम राकेश कुमार सांगवान ने की।

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