सीकर : सीकर की सिविल कोर्ट ने तारपुरा ग्राम पंचायत की संपत्ति को कुर्क व सीज करने का आदेश दिया हैं। फैसला ग्राम पंचायत की ओर से कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर यह फैसला सुनाया गया।
श्रीराम (40) निवासी तारपुरा, सीकर ने बताया- साल 2010 में ग्राम पंचायत में पट्टे का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एप्लीकेशन दी थी। इसके बाद भी ग्राम पंचायत ने पट्टे का रजिस्ट्रेशन नहीं किया और कोर्ट चली गई। 2020 में मामले में फैसला आया। कोर्ट ने ग्राम पंचायत को आदेश दिया कि पट्टे का रजिस्ट्रेशन किया जाए और सरपंच कोर्ट में पेश हो।
अब इस मामले में सिविल कोर्ट ने ग्राम पंचायत की संपत्ति को कुर्क और सीज करने का आदेश दिया हैं। श्रीराम का कहना है कि ग्राम पंचायत ने कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत की ओर से मनमानी की जा रही है। पूरे गांव में कीचड़ ही कीचड़ है। ग्राम पंचायत की ओर से नालियों की साफ-सफाई भी नहीं करवाई जा रही।