[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

मर्डर केस में 4 दोषियों को आजीवन कारावास:मामूली विवाद में चाकू मार दिया था; जमानत पर चल रहे थे बाहर


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

मर्डर केस में 4 दोषियों को आजीवन कारावास:मामूली विवाद में चाकू मार दिया था; जमानत पर चल रहे थे बाहर

मर्डर केस में 4 दोषियों को आजीवन कारावास:मामूली विवाद में चाकू मार दिया था; जमानत पर चल रहे थे बाहर

झुंझुनूं : मर्डर के साढ़े 5 साल पुराने मामले में सोमवार को 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। झुंझुनूं एससी-एसटी न्यायालय की न्यायधीश सरिता नौशाद ने यह सजा सुनाई। दोषियों पर 31-31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया- दोषियों में झुंझुनूं निवासी अब्दुल वाहिद, नदीम उर्फ वांटेड़, सूफियान उर्फ बोदिया और सरफराज शामिल हैं। सभी आरोपी जमानत पर बाहर चल रहे थे।

18 अप्रैल 2019 को इंदिरा कॉलोनी निवासी पवन चावला पुत्र अशोक को आरोपियों ने चाकू मार दिया था। विवाद घर के सामने बच्चों को खेलने से मना करने का था।

इलाज के दौरान पवन की जयपुर में मौत हो गई थी। इस संबंध में मृतक पवन के मामा गुढ़ागौड़जी निवासी बाबूलाल दायमा ने 12 से अधिक लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।

पीड़ित पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार ने पैरवी की। उन्होंने 12 गवाहों के बयान कराए। बहस के दौरान कोर्ट ने चारों आरोपी अब्दुल वाहिद, नदीम उर्फ वांटेड़, सुफियान उर्फ बोदिया तथा सरफराज को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

मामले में 3 नाबालिग हो चुके हैं बरी

इस मामले में किशोर न्यायालय बोर्ड 3 नाबालिग को बरी चुकी है। चारों आरोपी जमानत पर बाहर आ गए थे। फैसले सुनाने के बाद उन्हें वापस हिरासत ले लिया गया।

Related Articles