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लंबित मामलों का अधिकारी 45 दिनों में करें निस्तारण:नामांतरण और रास्तों के मामले सालों से पेंडिंग, कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की ली बैठक


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लंबित मामलों का अधिकारी 45 दिनों में करें निस्तारण:नामांतरण और रास्तों के मामले सालों से पेंडिंग, कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की ली बैठक

लंबित मामलों का अधिकारी 45 दिनों में करें निस्तारण:नामांतरण और रास्तों के मामले सालों से पेंडिंग, कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की ली बैठक

सीकर : सीकर कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से राजस्व मामलों की प्रगति रिपोर्ट ली। संबंधित अधिकारियों को उनसे संबंधित राजस्व कार्यों को मिशन मोड पर लेकर उनका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर शर्मा ने निर्देशित किया- उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार कोर्ट केस में लंबी-लंबी डेट्स ना देकर केस का समय पर निपटारा करें। बंटवारा एवं विभाजन करते समय रास्ते के प्रावधान का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा- सभी अधिकारी परिवादियों के सम्मुख सौम्य व्यवहार रखें एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करें।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने कहा- अधीनस्थ न्यायालयों में जो लंबित मामले चल रहे हैं, उनसे संबंधित अधिकारी मिशन मोड पर लेकर उनका निस्तारण करने के साथ ही एलआर एक्ट के तहत विचाराधीन मामलों के निस्तारण के लिए प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

एडीएम ने कहा- जिले में नामांतरण और रास्तों के मामले जो सालों से लंबित चल रहे हैं, उनकों आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करवाकर प्राथमिकता से निस्तारण करें और भू-रूपांतरण और आवंटन के लंबित आवेदनों का समयबद्धता के साथ निस्तारण करें। उन्होंने सार्वजनिक रास्तों के सीमांकन एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

एडीएम ने निर्देश दिए कि सभी राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों में तहसीलवार लक्ष्य निर्धारित कर प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने लेण्ड कनवर्जन के प्रकरणों का 45 दिवस में निस्तारण करने, रास्तों के विवाद, 183 बी, सीमाज्ञान, इजराय, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा न्यायालयों, लोकायुक्त, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रकरणों में जवाबनामा समय पर भिजवाने के निर्देश दिए। एलआर एक्ट में राजस्व वसूली करने, आंतरिक लेखा जांच दल के आक्षेपों में संबंधित कार्मिक से रिकवरी करने के निर्देश दिए।

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