चूरू : सहायक औषधि नियंत्रक एवं अनुज्ञापन अधिकारी अनूप रावत ने विभिन्न अनियमितताओं पर जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस सात दिनों के लिए निलंबित किए हैं।
विभिन्न आदेशों के अनुसार, राजगढ़ के रवि मेडिकल स्टोर, मलसीसर के गरिमा मेडिकोज एंड जनरल स्टोर, राजलदेसर के श्री बालाजी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बीदासर के गणपति मेडिकल स्टोर, मालसर के भवानी मेडिकल, भाड़ंग के मेहरड़ा मेडिकोज, कातर छोटी के खटोड़ मेडिकल एंड जनरल स्टोर के लाइसेंस 10 नवंबर से 16 नवंबर (दोनों दिवस शामिल) तक के लिए निलंबित किए गए हैं। इस दौरान वे किसी भी प्रकार की औषधि का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे।