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महिला उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य:लापरवाही पर 50 हजार रूपए का जुर्माना


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महिला उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य:लापरवाही पर 50 हजार रूपए का जुर्माना

महिला उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य:लापरवाही पर 50 हजार रूपए का जुर्माना

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू : चूरू के सदर थाना के गांव रामसरा की राउप्रावि सभागार में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार के निर्देशानुसार एवं प्राधिकरण के सचिव डॉ. शरद कुमार ब्यास की देखरेख में शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक चेतना समिति सदस्य व सिविल राइट सोसाइटी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने पॉक्सो एक्ट का शाला में गठित आन्तरिक समिति को प्रशिक्षण दिया।

उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश पर कार्य स्थल पर महिला लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए पूरे देश में आंतरिक समिति का गठन करना अनिवार्य है। यदि गठन नहीं किया गया तो 50 हजार रुपए संस्था के पीठासीन अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाने का प्रावधान है। इस समिति का अध्यक्ष उस परिसर में कार्यरत वरिष्ठ महिला कार्मिक होगी। दो सदस्य सरकारी व गैर सरकारी सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे। जहां बीस से कम कार्मिक होंगे। उनकी सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में स्थाई समिति प्रकरण की सुनवाई का प्रावधान किया है।

प्रजापति ने बताया कि जिला स्तरीय प्रशिक्षण समस्त जिला अधिकारी को गत माह जिला कलेक्टर के निर्देश पर सीओ जिला परिषद चूरू नेतृत्व में हम सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बच्चों को किशोर न्यायालय, बाल विवाह रोकथाम की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में स्कूल के प्रतिभावान बच्चों को टैबलेट दिया गया।

अध्यक्षता प्राचार्य मधु कंवल ने की। इस मौके पर अनिल कुमार, आसिफ खान, मधु कुमारी, तारामणी सैनी, शशिबाला शर्मा, राजेन्द्र कुमार घिंटाला, मंजू कस्वां, मिनाक्षी, प्रेम कुमारी, अहमद अली खान व मनोज कुमार वर्मा आदि मौजूद थे। संचालन सुरेन्द्र कुमार तंवर ने किया।

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