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नीमकाथाना में मारपीट के आरोपी को दस साल की सजा:बाइक पर जाते समय रास्ते में रोककर किया था जानलेवा हमला, दस साल पुराने मामले में सुनाया फैसला


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नीमकाथाना में मारपीट के आरोपी को दस साल की सजा:बाइक पर जाते समय रास्ते में रोककर किया था जानलेवा हमला, दस साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

नीमकाथाना में मारपीट के आरोपी को दस साल की सजा:बाइक पर जाते समय रास्ते में रोककर किया था जानलेवा हमला, दस साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

नीमकाथाना : मारपीट कर जानलेवा हमले के एक मामले में नीमकाथाना की एडीजे कोर्ट संख्या 2 ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है। मामला 2014 का है। जिस दिन मारपीट की घटना हुई उसी दिन आरोपी ने पीड़ित के खिलाफ बहने से दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। जिसकी सुनवाई सीकर कोर्ट में चल रही है।

मामले के अनुसार थोई थाने के तहत चीपलाटा की रहने वाली एक महिला कमला देवी ने 5 मार्च 2014 को थोई थाने में रिपोर्ट दी थी कि एक व्यक्ति ने बाइक पर जा रहे उसके बेटे बुद्धराम को रास्ते में रोककर मारपीट कर जानलेवा हमला किया। जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसकी जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। जहां सुनवाई करते हुए एडीजे नीलम शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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