2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा की मांग, सांसद अमराराम को सौंपा ज्ञापन
2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा की मांग, सांसद अमराराम को सौंपा ज्ञापन
सीकर : अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) के जिला अध्यक्ष कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सांसद अमराराम को ज्ञापन सौंपकर 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा हितों की रक्षा के लिए संसद एवं केंद्र सरकार स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की।
ज्ञापन में बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संबंधी अधिसूचना तथा 29 मई 2026 को आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को विधिक एवं नीतिगत संरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है।
महासंघ ने कहा कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों की नियुक्तियां उस समय लागू नियमों, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया के अनुसार हुई थीं। ऐसे में बाद में लागू किए गए टीईटी मानकों को पूर्व प्रभाव से लागू करना न्याय, समानता और विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के विपरीत होगा।
संगठन ने यह भी कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए उनके सेवा अधिकार, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य वैधानिक लाभों का संरक्षण किया जाना चाहिए।
महासंघ ने सांसद अमराराम से मांग की कि वे इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाएं तथा 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त करने और उनके सेवा हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक कदम उठाने का प्रयास करें।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में सुशीला कस्बा, यशवंत सिंह, बिहारी सिंह कविया, नीतू शर्मा, कैलाश कविया, शीशपाल सिंह, सुधीर पाराशर, चंदन सिंह एवं श्रीराम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास जताया कि सरकार शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेगी।
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