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गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने 3 कानूनों का किया विरोध:बोले- नए काले कानून पुलिस को असीम शक्तियां देंगे; सरकार के विरोध में बोलने मात्र से सहना पड़ेगा पुलिसिया अत्याचार


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गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने 3 कानूनों का किया विरोध:बोले- नए काले कानून पुलिस को असीम शक्तियां देंगे; सरकार के विरोध में बोलने मात्र से सहना पड़ेगा पुलिसिया अत्याचार

गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने 3 कानूनों का किया विरोध:बोले- नए काले कानून पुलिस को असीम शक्तियां देंगे; सरकार के विरोध में बोलने मात्र से सहना पड़ेगा पुलिसिया अत्याचार

जयपुर : गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने तीन कानून को लेकर बयान जारी कर कहा है कि जिस तरीके से 2020 में संसद में बिना चर्चा के तीन कृषि काले कानून लाए गए, ठीक उसी तरीके से 150 विपक्षी सांसदों को संसद से बाहर निकाल कर यह बिल पास किया गया। आज से लागू हुए काले कानूनों पर कानूनी विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी के साथियों से चर्चा की गई। उनके अनुसार नए काले कानून पुलिस को असीम शक्तियां देंगे। सरकार के विरोध में बोलने मात्र से पुलिसिया अत्याचार सहना पड़ेगा। धारा 170 के अनुसार किसी भी लॉ फुल एक्टिविटी को नहीं मानने पर पुलिस तत्काल गिरफ्तार करेगी। 24 घंटे के भीतर कोर्ट में उस व्यक्ति को पेश करेगी। लॉ फुल एक्टिविटी क्या है? क्या नहीं है यह स्पष्ट नहीं किया गया है। यदि आप सरकार के विरोध में धरना दे रहे हो, ये लॉ फुल एक्टिविटी नहीं है, चोल अंदर, यदि दो व्यक्ति कहीं खड़े होकर बात कर रहे है जो सरकार का विरोध करते रहे है, तो पुलिस कहेगी ये लॉ फुल एक्टिविटी नहीं है, चलो अंदर।

उन्होंने कहा- वहीं यदि आप सरकार के भ्रष्ट्राचार का मामला उठा रहे है, तो पुलिस कहेगी ये लॉ फुल एक्टिविटी नहीं है, चलो अंदर। ये कानून देश को एक पुलिसिया राज्य बनाने जैसे है। इसलिए लागू हुए काले कानून से देशवासियों की आजादी और नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा। ऐसे में भारतीय न्याय संहिता को व्यापक रिव्यू की आवश्यक्ता है।

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