[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

जिले की राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर लम्बित आवेदन पत्र 30 जून तक ऑनलाईन कर सकेंगे


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

जिले की राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर लम्बित आवेदन पत्र 30 जून तक ऑनलाईन कर सकेंगे

जिले की राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर लम्बित आवेदन पत्र 30 जून तक ऑनलाईन कर सकेंगे

जनमानस शेखावाटी संवाददाता  : मोहम्मद आरिफ चंदेल

झुंझुनूं : समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक पवन पूनिया ने बताया हैं कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 एवं 2023-24 में राजस्थान के मूल निवासी छात्र, छात्राओं के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति० पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय मिरासी एवं भिश्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में जिले की राजकीय निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अध्ययनरत विधार्थियों के छात्रवृति के आवेदन पत्र जो शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर काफी समय से लम्बित है, ऐस आवेदन पत्रों को 30 जून 2024 तक जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को ऑनलाईन प्रेषित करे। निर्धारित तिथि 30 जून 2024 तक छात्रवृति के आवेदन पत्र कार्यालय को प्रेषित नहीं किये जाते है एवं छात्र, छात्रा छात्रवृति से वंचित रहते है तो समस्त जिम्मेदारी शिक्षण संस्थान की होगी।

Related Articles