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कांग्रेस और ‘भारत जोड़ो’ ट्विवर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश, जानिए बेंगलुरु कोर्ट ने क्यों दिया यह फैसला


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कांग्रेस और ‘भारत जोड़ो’ ट्विवर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश, जानिए बेंगलुरु कोर्ट ने क्यों दिया यह फैसला

Congress Twitter Handle Block: भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को सोमवार को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कॉपीराइट के मामले में कांग्रेस और भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।

Congress Twitter Handle Block: बेंगलुरु कोर्ट ने आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस और भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इसके साथ-साथ कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल से शेयर की गई मार्केटिंग वीडियो को भी हटाने का आदेश दिया है। मालूम हो कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर कांग्रेस इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही इस यात्रा का सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का यह आदेश कॉपीराइट से जुड़े एक मामले में दिया है। जानकारी के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा की मार्केटिंग के लिए बनाए गए वीडियो में केजीएफ के गानों का इस्तेमाल किया गया है। इन गानों का कॉपीराइट एमआरटी म्यूजिक कंपनी के पास है। इस कंपनी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि पार्टी ने बिना अनुमति गानों का इस्तेमाल भारत जोड़ो यात्रा की मार्केटिंग वीडियो में किया।
https://twitter.com/ANI/status/1589621176766455809?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1589621176766455809%7Ctwgr%5Eebbb9ddb2d650db27c7ed4cd1165efe4f5f1ac1a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.patrika.com%2Fnational-news%2Fbengaluru-court-says-block-bharat-jodo-and-congress-twitter-handle-7855852%2F

 

एमआरटी कंपनी ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

एमआरटी म्यूजिक कंपनी की ओर से दायर मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। कंपनी ने कहा था कि उसने केजीएफ-2 के गानों के अधिकार हिंदी में हासिल करने के लिए काफी पैसा दिया है। जिसका बिना पूछे इस्तेमाल किया गया है।

बेंगलुरु कोर्ट ने क्या दिया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से सीडी के माध्यम से ये साबित किया गया कि कुछ बदलावों के साथ गाने के ओरिजनल वर्जन का इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियो से पाइरेसी को बल मिलता है। कोर्ट ने अपने आदेश में ट्विटर को दो हैंडल से तीन लिंक हटाने का निर्देश दिया और आगे कांग्रेस व भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया।

 

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