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‘मैंने कहा था जल्द बाहर आऊंगा और आ गया…’ तिहाड़ से बाहर आने के बाद बोले केजरीवाल


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‘मैंने कहा था जल्द बाहर आऊंगा और आ गया…’ तिहाड़ से बाहर आने के बाद बोले केजरीवाल

सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद वे सीधे आवास के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

Arvind Kejriwal Address Party Worker: दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल से बरी होने के बाद सीएम केजरीवाल सीधे सीएम आवास पहुंचे। यहां मौजूद आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों के बीच आकर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था कि मैं जल्दी बाहर आऊंगा और आ भी गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का शुक्रिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का शुक्रिया। केजरीवाल ने आगे कहा कि वे कल 11 बजे कनाॅट प्लेस पर हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर 1 बजे पार्टी ऑफिस पर प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फोटो/एएनआई)

केजरीवाल ने कहा कि देश के कराड़ों लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद भेजा है। हम सभी को मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन और धन से लड़ रहा हूं और संघर्ष कर रहा हूं। कल सुबह 11 बजे हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। वे 1 जून तक जमानत पर बाहर रहेंगे। 2 जून को उन्हें फिर से सरेंडर करना होगा। इससे पहले केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया था। वहीं दिल्ली शराब मामले में आज एक और मामले की सुनवाई करते हुए के कविता ने कहा कि हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट कई बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।

कोर्ट ने केजरीवाल के सामने ये 5 शर्तें रखी हैं-

1.केजरीवाल सीएम कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में नहीं जाएंगे। इसके साथ ही वे बयान पर भी बाध्य होंगे।

2.जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50 हजार रुपए के जमानत बांड और इतनी ही जमानत राशि देनी होगी।

3.वे फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। बहुत जरूरी होने पर एलजी से परमिशन लेंगे।

4.शराब नीति मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और ना ही इस मामले से जुड़े गवाह के साथ बातचीत करेंगे।

5.मामले से जुड़ी किसी आधिकारिक फाइल को वे नहीं देख सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत तथ्यों के आधार पर दी जाती है केजरीवाल इसका अपवाद नहीं हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है वह समाज के लिए खतरा नहीं हैं। उन पर लगे आरोप गंभीर हैं लेकिन अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। केजरीवाल किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। मामले से जुड़ी आधिकारिक फाइल भी नहीं देख पाएंगे। कोर्ट ने ईडी के हलफनामे के विरूद्ध तर्क देते हुए कहा कि चुनाव में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को देखते हुए जमानत दी है। ऐसे कई मौके आए हैं जब कोर्ट ने आरोपियों को अंतरिम जमानत दी है।

 

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