[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

खेतड़ी : हत्या की आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास:प्रेम विवाह किया था, शादी के पांच साल बाद चाकू घोंपकर कर दी थी हत्या


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
राजस्थानराज्य

खेतड़ी : हत्या की आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास:प्रेम विवाह किया था, शादी के पांच साल बाद चाकू घोंपकर कर दी थी हत्या

खेतड़ी : हत्या की आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास:प्रेम विवाह किया था, शादी के पांच साल बाद चाकू घोंपकर कर दी थी हत्या

पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2019 का है। युवक ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन इसके कुछ समय बाद से ही दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों की शादी को पांच साल हुए थे।

क्या है मामला

बुहाना के समीप नानवास के रहने वाले हवासिंह ने 11 जुलाई 2019 को बुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके छोटे भाई सुखबीर ने पांच साल पहले सविता से प्रेम विवाह किया था। दोनों परिवार से अलग रहते थे। 10 जुलाई की रात उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। जिस पर वहां जाकर देखा तो सुखबीर लहूलुहान पड़ा था और उसकी पत्नी के हाथ में चाकू था। उसने कहा कि गुस्से में सुखबीर के सीने में चोट लग गई, इसको अस्पताल पहुंचाओ।

जिस पर उसने अपने बड़े भाई दयानंद को सूचना दी। तब तक सुखबीर की मौत हो चुकी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद पत्नी सविता के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक उदयभान सिंह ने न्यायालय में 29 साक्ष्य व 12 गवाह पेश किए। अपर सेशन न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनकर सुखबीर की हत्या के आरोप में पत्नी सविता को हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *