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पूर्व राज्यमंत्री गोपाल केसावत को एक साल की सज़ा:चेक बाउंस के मामले में एक साल की सज़ा के साथ 20 लाख का जुर्माना भी लगाया


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पूर्व राज्यमंत्री गोपाल केसावत को एक साल की सज़ा:चेक बाउंस के मामले में एक साल की सज़ा के साथ 20 लाख का जुर्माना भी लगाया

पूर्व राज्यमंत्री गोपाल केसावत को एक साल की सज़ा:चेक बाउंस के मामले में एक साल की सज़ा के साथ 20 लाख का जुर्माना भी लगाया

जयपुर : कांग्रेस नेता व पूर्व राज्यमंत्री गोपाल केसावत को एक साल जेल और 20 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। चेक बाउंस के मामले में मैट्रो-1 की एनआई एक्ट की विशेष अदालत ने गोपाल केसावत को यह सज़ा सुनाई हैं।

कोर्ट ने यह फैसला मालवीय नगर निवासी ऋषिकेश शर्मा के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिया। परिवाद में कहा गया था कि गोपाल केसावत ने परिवादी से 15 लाख रुपए उधार लिए थे। वहीं भुगतान के लिए दो चैक दिए थे। लेकिन जब परिवादी ने इन चैकों को बैंक में लगाया तो दोनों चैक बाउंस हो गए।

अदालत ने कहा, चैक बाउंस के मामले बढ़ रहे
अमूमन इस तरह के मामलों में अदालतें सज़ा के बाद परिवीक्षा का लाभ देते हुए सज़ा को रद्द कर देती हैं। लेकिन अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वर्तमान समय में चैक बाउंस के मामले लगातार बढ़ रहे है। ऐसे में इस तरह के मामलों में परिवीक्षा का लाभ देना उचित नहीं हैं।

इस मामले में परिवादी की ओर से कहा गया था कि चेक बाउंस होने के बाद आरोपी गोपाल केसावत को विधिक नोटिस देकर रुपए लौटाने के लिए भी कहा गया था। लेकिन केसावत ने रुपए नहीं लौटाए। जिसके बाद अदालत में परिवाद दायर किया गया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि परिवादी को देने के आदेश दिए हैं।

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