नगरपरिषद वसूल रहा है शुल्क, डिमांड नोटिस भेजे:दुकान-घर मालिक ने किया विरोध; तय साइज से बड़ा बोर्ड तो लगेगा चार्ज
नगरपरिषद वसूल रहा है शुल्क, डिमांड नोटिस भेजे:दुकान-घर मालिक ने किया विरोध; तय साइज से बड़ा बोर्ड तो लगेगा चार्ज

झुंझुनूं : झुंझुनूं में दुकान व मकान मालिकों को तय साइज से बडे़ बोर्ड लगाना भारी पड़ रहा है। नगरपरिषद की ओर से दुकान व मकान मालिक से इसका चार्ज वसूला जा रहा है। कई लोगों को डिमांड नोटिस भी भेजा जा गया है। दुकान संचालक व मकान मालिक इसका विरोध कर रहे हैं।
दरअसल झुंझुनूं नगरपरिषद ने एक निजी फर्म को इसका ठेका दिया है। फर्म ने दुकानदारों से शुल्क वसूलना भी शुरू कर दिया है। शहर के मकानों, दुकानों, अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, मोबाइल वैन, रिक्शा समेत अन्य पर लगे साइन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड या पेंट कर लिखे नामों पर शुल्क लिया जा रहा है।
इसके लिए निजी फर्म के कर्मचारी शहर में घर मालिकों व दुकान संचालकों के पास जाकर पैसा वसूल रहे हैं। विज्ञापन फीस के नाम से शुरू हुए वसूली के खेल में दुकान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक, मकान, दीवार तो शामिल हैं ही। साथ में मोबाइल वैन या रिक्शा पर भी नाम लिखकर या बोर्ड लगाकर प्रचार-प्रसार किया तो पैसा जमा कराना होगा।
आयुक्त दिलीप पूनिया ने बताया कि नगर परिषद की ओर से निजी फर्म को पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर विज्ञापन फीस लेने के लिए ठेका दिया गया है। नगर निगम स्तर पर यह कार्य था। अब नगर परिषद स्तर पर भी इसे शुरू किया गया है।
यह तय की साइज
परिषद ने दुकान, मकान या अन्य निजी सम्पति बोर्ड की साइज 7 गुणा 2 तय की है। इससे बड़ा बोर्ड होने पर शुल्क वसूला जा रहा है। इसके तहत विज्ञापन के सादा बोर्ड का 15 रुपए प्रति वर्ग फीट, लाइट ग्लो साइन बोर्ड 30 रुपए प्रति वर्ग फीट व किसी भी निजी संपत्ति पर 15 रुपए प्रति वर्ग फीट, मोबाइल वैन पर 70 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से वसूली की जा रही है।
नगर परिषद की ओर विज्ञापन फीस वसूली का ठेका सुल्तानपुर गांव के ठेकेदार को दिया गया है। यह फर्म एक साल तक विज्ञापन फीस की वसूली करेगी। परिषद ने 26 जुलाई को इस फर्म को काम दिया था।