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बदराना जोहड़ की तारबंदी तोड़ने के मामले में 20-30 लोगों पर केस, तीन नामजद भी


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बदराना जोहड़ की तारबंदी तोड़ने के मामले में 20-30 लोगों पर केस, तीन नामजद भी

बदराना जोहड़ की तारबंदी तोड़ने के मामले में 20-30 लोगों पर केस, तीन नामजद भी

नवलगढ़ : कस्बे के बद्रीदास चौधरी (गोयनका) चेरिटेबल ट्रस्ट के सचिव इंद्रचंद गोयनका ने नवलगढ़ निवासी फूलचंद सैनी, जोहड़ की ढाणी निवासी श्रीराम सैनी व जाखल निवासी रमाकांत शर्मा व 20-30 अन्य के खिलाफ बदराना जोहड़ की भूमि की तारबंदी तोड़ने, सामान चुराने व आगजनी का मुकदमा दर्ज कराया है।

रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट की खातेदारी काश्त की भूमि है, ट्रस्ट की ओर से चारों ओर तारबंदी कर रखी है। इस भूमि पर फसल काश्त कर रखी है। तीन दिसंबर की शाम छह-सात बजे के इन लोगों ने तारबंदी व बिजली पंपिंग सेट को तोड़ दिया। तारबंदी के लिए खेत में रखे लोहे के जाळ के 15 बंडल, फव्वारा सेट मय टूटी, 40 फव्वारा पाइप चुराकर ले गए। वहां पड़ी लोहे की लकड़ियों के आग लगा दी व जेसीबी से फसल नष्ट कर दी। 20 क्विंटल लकड़ियों के आग लगा दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद गुरुवार को एसआई गिरधारीलाल ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

पंचायत समिति सदस्य ने दिया ज्ञापन : पंचायत समिति सदस्य प्रताप पूनिया ने एसडीएम को ज्ञापन देकर भूमि का उपयोग सार्वजनिक करवाने के कोर्ट के आदेशों की पालना कराने की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार इस भूमि पर कुछ लोग जेसीबी से खाई खोदने का काम कर रहे हैं, जबकि इस भूमि की किस्म वर्ष 2016 से वर्ष 2019 तक गैर मुमकिन जोहड़ रही है, न्यायालय उपखंड अधिकारी ने सार्वजनिक उपयोग में व्यवधान नहीं हो इसलिए ट्रस्ट के नाम भूमि दर्ज की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

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