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एमनेस्टी योजना; 31 दिसंबर तक बकाया कर पर ब्याज व शास्ति में 100% की छूट


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एमनेस्टी योजना; 31 दिसंबर तक बकाया कर पर ब्याज व शास्ति में 100% की छूट

एमनेस्टी योजना; 31 दिसंबर तक बकाया कर पर ब्याज व शास्ति में 100% की छूट

खेतड़ी : एमनेस्टी योजना के तहत बकाया वाहन कर पर ब्याज व शास्ति एवं ई-रवन्ना के प्रकरणों में जुर्माना राशि में छूट का लाभ लेने वाले पुराने वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे वाहन मालिक अब इस योजना का लाभ 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी रमेश कुमार यादव ने बताया कि पहले ये योजना 30 सितंबर तक थी।

आमजन के इस योजना में रुझान को देखते हुए इसे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बजट घोषणा के तहत प्रदेश के वाहन स्वामियों को राहत देने के उद्देश्य से एमनेस्टी योजना 2023 में लागू की गई थी। इस योजना में नष्ट व खुर्द-बुर्द होने वाले वाहनों एवं दिसंबर 2023 तक के किसी भी प्रकार के बकाया कर पर ब्याज व शास्ति में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। पूर्व में नष्ट हो चुके वाहनों के मालिक इस योजना के तहत वाहनों का पंजीयन निरस्त करवा सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि खान विभाग के ई-रवन्ना के आधार पर जनवरी 2023 तक ओवरलोड पाए गए भार वाहनों के प्रकरणों में जुर्माना राशि में 95% की छूट का भी प्रावधान किया गया है।

इस छूट के साथ ही ट्रैक्टर-ट्रॉली के ई-रवन्ना के चालानों के प्रकरण में अधिकतम 7500 की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। कोई भी वाहन मालिक आवेदन कर इस योजना से जुड़ सकता है। योजना के बाद डिफाल्टर वाहन स्वामियों के वाहनों को वाहन सॉफ्टवेयर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में वाहन से संबंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस आदि विभिन्न का कार्य नहीं करवा सकते हैं।

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