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अपर सेशन न्यायाधीश 2 ने सुनाया फैसला:जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, 25 हजार रुपए का लगाया जुर्माना


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अपर सेशन न्यायाधीश 2 ने सुनाया फैसला:जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, 25 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

अपर सेशन न्यायाधीश 2 ने सुनाया फैसला:जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, 25 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

नीमकाथाना : नीमकाथाना में घर में सो रहे युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। अपर सेशन न्यायाधीश क्रम सं 2 नीलम शर्मा ने 10 साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक बटेश कुमार सैनी ने बताया कि दो सितंबर 2011 को रामजीलाल ने पाटन पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। उसने बताया कि एक सितंबर की रात 1.30 बजे उसके ताऊ का बेटा भाई कैलाश व रामचंद्र एक जगह मकान के सामने सो रहे थे। अचानक एक राय होकर फूलाराम, खोदूराम, हीरालाल, हंसराज, राकेश लाठी, फरसी, कुल्हाड़ा व सरिया आदि हथियार लेकर आए और सोते हुए उसके भाई के सिर पर हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद बोदूराम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी रैयाकाबास पाटन निवासी बोदूराम पुत्र नाथाराम को दोषी माना।

अपर सेशन न्यायाधीश क्रम सं. 2 नीलम शर्मा ने आरोपी बोदूराम को धारा 307 भादस में दोषी मानते हुए 10 साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 323 भादस में आरोपी को एक वर्ष साधारण कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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