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उम्मीदवारों को वोटर्स को बताना होगा अपराधिक रिकॉर्ड:समाचार पत्रों तथा टीवी चैनल्स में करना होगा प्रसारित


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

उम्मीदवारों को वोटर्स को बताना होगा अपराधिक रिकॉर्ड:समाचार पत्रों तथा टीवी चैनल्स में करना होगा प्रसारित

उम्मीदवारों को वोटर्स को बताना होगा अपराधिक रिकॉर्ड:समाचार पत्रों तथा टीवी चैनल्स में करना होगा प्रसारित

झुंझुनूं : विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड का प्रचार- प्रसार करना होगा। यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बचनेश अग्रवाल ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो, तो प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिए फॉर्म सी-1 व सी-2 के माध्यम से विवरण राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों तथा टीवी चैनल्स में प्रसारित करवाना होगा।

अभ्यर्थी की ओर से भरे गए नामांकन पत्र में यदि स्वयं के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की सूचना दी जाती है, तो अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनीतिक दल को सूची के अनुसार जानकारी प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ यादव ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार फॉर्मेट सी-1 उम्मीदवारों के लिए होगा तथा सी-2 राजनीतिक दलों के लिए होगा। निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी जानकारी भरकर प्रकाशित-प्रसारित करवानी होगी।

समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर होगा जारी

आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों में यदि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो प्रथम प्रचार अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर, दूसरा प्रचार अगले पांच से 6 दिनों के बीच तथा तीसरा प्रचार 9वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तक) विज्ञापन समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर प्रकाशित व प्रसारित करना होगा।

इन समाचार पत्रों में सूचना देनी होगी

राष्ट्रीय स्तर के ऐसे समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार प्रतिदिन हो तथा स्थानीय समाचार पत्र जिनकी प्रतिदिन 25 हजार प्रतियां प्रकाशित होती हो, में प्रकाशित करवाने होंगे। इसी प्रकार विभिन्न टीवी चैनल में भी रिकॉर्ड का प्रसारण करवाना होगा।

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