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मध्य प्रदेश-सतना : मैहर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला:रैगांव विधायक ने कहा- सरकार प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम


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मध्य प्रदेश-सतना : मैहर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला:रैगांव विधायक ने कहा- सरकार प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम

मैहर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला:रैगांव विधायक ने कहा- सरकार प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम

मध्य प्रदेश-सतना : सतना में नाबालिग से गैंगरेप के मामले को लेकर रैगांव विधायक कल्पना वर्मा ने प्रदेश के गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद को लाडली लक्ष्मी और लाड़ली बहनों का भाई और मामा बताते नही थकते लेकिन उनकी ही सरकार प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं।

विधायक कल्पना वर्मा ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित बेटी को समुचित इलाज की व्यवस्था और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दिलवाए जिससे ऐसे दरिंदे ऐसी कोई घटना के बारे में सोचने भी 10 बार सोचें।

50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि

नाबालिग पीड़िता के परिवार की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर कलेक्टर अनुराग वर्मा ने 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। पीड़िता का इलाज प्रशासन मेडिकल कालेज रीवा में करा रहा है।

घटना स्थल पर पहुंचे SP आशुतोष गुप्ता
एसपी आशुतोष गुप्ता ने मैहर पहुंच कर घटना स्थल का मुआयना किया। उन्होंने मातहत अधिकारियों को गंभीरता से जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उधर, रीवा में बयान के बाद पीड़िता से बयान के बाद दोनों आरोपियों अतुल कुमार बढोलिया और रवि कुमार रवि की शिनाख्त भी कराई गई।

दोनों आरोपी सेवा से बर्खास्त

मैहर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और अमानवीय बर्ताव करने के मामले में हिरासत में लिए गए दोनो आरोपियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। दोनो ही शारदा देवी मंदिर प्रबन्ध समिति के कर्मचारी थे। मां शारदा देवी मंदिर प्रबन्ध समिति के प्रशासक ने आरोपी अतुल बढोलिया पिता सुरेश बढोलिया और रवि कुमार रवि पिता बिहारीलाल को मंदिर समिति की सेवा से तत्काल बर्खास्त करते हुए आदेश जारी कर दिया है। दोनो के विरुद्ध आईपीसी की धारा 366 A, 376,376 DB ,323,324,34 एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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