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प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में स्वरोजगार ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित


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प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में स्वरोजगार ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में स्वरोजगार ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित

चूरू : प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों, समूहों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुजा निगम परियोजना प्रबंधक सत्येन्द्र पाल वीर ने बताया कि योजना अंतर्गत प्राप्त लक्ष्यों के विरूद्ध बैंको, बैंकिंग संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, समूहों को शहरी पोप ग्रामीण पोप, ऑटोरिक्शों, ई-रिक्शों, डेयरी योजना एवं मुद्रा ऋण योजना के माध्यम से स्वरोजगार हेतु ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

योजना अन्तर्गत किराणा दुकान, मोबाईल रिपेयर, कम्प्यूटर जॉब वर्क, स्टेशनरी दुकान, फर्नीचर दुकान, जनरल सामान, फल सब्जी दुकान, रेडिमेंट गारमेंट दुकान आदि हेतु बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाये जाने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या राशि 50000 रुपए, जो भी दोनों में कम हो, तक का अनुदान कार्यालय द्वारा लाभार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है।

उन्होंने बताया कि योजना अन्तर्गत आवेदक राजस्थान का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति संवर्ग का होना चाहिए। योजना हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों हेतु संबधित पंचायत समिति विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों हेतु संबधित नगरपरिषद/नगरपालिका के माध्यम से अथवा कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से जमा करवाकर आवेदन किया जा सकता है। योजना के संबंध में अन्य जानकारी हेतु कार्यालय समय में व्यक्तिश: उपस्थित होकर अथवा दूरभाष माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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