ग्राम उत्थान शिविर में किसानों को बड़ा फायदा, अब 2 बीघा जमीन पर भी मिलेगी तारबंदी योजना
ग्राम उत्थान शिविर में किसानों को बड़ा फायदा, अब 2 बीघा जमीन पर भी मिलेगी तारबंदी योजना
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका
झुंझुनूं : शनिवार से जिले में ग्राम उत्थान शिविरों का द्वितीय चरण शुरू हो रहा है। इन शिविरों में किसानों को राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना का सीधा लाभ मिलेगा। योजना के तहत मिलने वाले अनुदान से किसानों को जहां आर्थिक राहत मिल रही है, वहीं खेतों को आवारा पशुओं से सुरक्षा भी मिल रही है।
सरकार ने तारबंदी योजना की गाइडलाइन में बड़ा बदलाव करते हुए किसानों को राहत दी है। पहले योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी था, लेकिन अब सिर्फ 0.5 हेक्टेयर (लगभग 2 बीघा) जमीन पर भी किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इससे छोटे और सीमांत किसानों को सीधा फायदा होगा।
व्यक्तिगत किसान को मिलेगा 60% अनुदान
राजस्थान सरकार की नई तारबंदी योजना के तहत अब व्यक्तिगत रूप से तारबंदी कराने वाले किसानों को भी अनुदान मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को कुल लागत का 60% या अधिकतम 48,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। सामान्य श्रेणी के किसानों को कुल लागत का 50% या अधिकतम 40,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा।
समूह में तारबंदी पर मिलेगा 70% अनुदान
राज्य सरकार सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समूह में तारबंदी करवाने वाले किसानों को कुल लागत का 70% तक अनुदान देगी। यदि 10 किसान मिलकर कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि पर चैनलिंक या कांटेदार तारबंदी कराते हैं, तो हर किसान को अधिकतम 400 मीटर लंबाई तक 56,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा।
तारबंदी योजना की पात्रता
राजस्थान के सभी वर्गों के किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने वाले किसान के पास अब कम से कम 0.5 हेक्टेयर (लगभग 2 बीघा) पक्की भूमि होनी चाहिए। समूह में आवेदन करने के लिए कम से कम 10 किसान होना आवश्यक है और उनके पास कुल मिलाकर न्यूनतम 5 हेक्टेयर (20 बीघा) भूमि होनी चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में भी यही नियम लागू होंगे, यानी 0.5 हेक्टेयर भूमि पर व्यक्तिगत और 5 हेक्टेयर भूमि पर समूह आवेदन मान्य होंगे।
प्राथमिकता किन्हें दी जाएगी ?
राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना में आरक्षण व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत कुछ वर्गों के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी : अनुसूचित जाति (SC) के किसानों को – 17.83% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों को – 13.48% आरक्षण, महिला किसानों को – 30% आरक्षण, आवश्यक दस्तावेज – जमाबंदी, जन आधार, बैंक खाता पासबुक
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