रिश्वत मामले में निर्मल सोनी की जेल अवधि बढ़ी:24 नवंबर जेल में रहेंगे, कॉलोनाइजरों से संबंधों की भी जांच जारी
रिश्वत मामले में निर्मल सोनी की जेल अवधि बढ़ी:24 नवंबर जेल में रहेंगे, कॉलोनाइजरों से संबंधों की भी जांच जारी
सरदारशहर : सरदारशहर में भूमि रूपांतरण के लिए 90 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए तहसील कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी निर्मल सोनी की जमानत अर्जी भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय, बीकानेर ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने उनकी न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। विशिष्ट न्यायाधीश डॉ. अमित कड़वासरा ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। यह मामला गंभीर प्रकृति का है और इसकी जांच अभी भी जारी है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अब ट्रैप कार्रवाई के अलावा सोनी की आय से अधिक संपत्ति, उनकी चल-अचल संपत्तियों और निवेश की भी जांच कर रहा है। इसके साथ ही, स्थानीय कॉलोनाइजरों के साथ उनके कथित व्यावसायिक संबंधों और पंजीयन शाखा में संभावित गड़बड़ियों को भी जांच के दायरे में लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, एसीबी झुंझुनूं के डीएसपी शब्बीर खान के नेतृत्व में एक टीम इस पूरे मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले छह माह से धरना दे रहे नागरिकों और शिकायतकर्ताओं से भी पूछताछ की जा सकती है।
गौरतलब है कि परिवादी अंजनी सोनी की शिकायत पर 27 अक्टूबर को एसीबी टीम ने निर्मल सोनी को स्वयं और तहसीलदार के लिए 90 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस मामले में एसीबी मुख्यालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर आगे की जांच जारी है।
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