पंचायत समिति अलसीसर की साधारण सभा की बैठक चार माह से नहीं हुई, पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन
पंचायत समिति अलसीसर की साधारण सभा की बैठक चार माह से नहीं हुई, पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : अंसार मुज्तर
अलसीसर : पंचायत समिति अलसीसर की साधारण सभा की बैठक पिछले चार माह से आयोजित नहीं की गई है। अधिनियम के अनुसार, पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक महीने में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए, लेकिन अलसीसर पंचायत समिति की अंतिम बैठक 18 जुलाई 2025 को हुई थी, जिसके बाद कोई बैठक नहीं बुलाई गई। इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए जिला परिषद झुंझुनूं के वार्ड नंबर 1 के सदस्य गोकुल चंद सोनी ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पत्र में सोनी ने कहा कि विकास अधिकारी को निर्देश जारी किए जाएं ताकि पंचायत समिति अलसीसर की साधारण सभा की बैठक शीघ्र आयोजित की जा सके।
सोनी ने पत्र में क्षेत्र की गंभीर समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि बैठक में पानी, बिजली और फसल खराबे की बदतर स्थिति पर चर्चा की जानी आवश्यक है। इन मुद्दों से क्षेत्रवासी बुरी तरह प्रभावित हैं, लेकिन बैठक न होने से समाधान में देरी हो रही है। गोकुल चंद सोनी ने पत्र में स्पष्ट किया कि बैठक न आयोजित करना पंचायती राज अधिनियम का सीधा उल्लंघन है और इससे जनप्रतिनिधियों व आमजन के हित प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सीईओ से आग्रह किया है कि तुरंत हस्तक्षेप कर बैठक बुलाने के आदेश दिए जाएं।
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