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4 साल बाद मिला बस यात्री की मौत का मुआवजा:राजगढ़ MACT ने पत्नी की याचिका पर बीमा कंपनी को दिया आदेश


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4 साल बाद मिला बस यात्री की मौत का मुआवजा:राजगढ़ MACT ने पत्नी की याचिका पर बीमा कंपनी को दिया आदेश

4 साल बाद मिला बस यात्री की मौत का मुआवजा:राजगढ़ MACT ने पत्नी की याचिका पर बीमा कंपनी को दिया आदेश

सिद्धमुख : सिद्धमुख के गांव धोलिया निवासी रोशन सिंह के परिवार को सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में न्याय मिला है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) प्रथम न्यायालय, राजगढ़ ने मृतक के वारिसों को 10 लाख 9 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

ट्रक की बस से भिड़ंत में गई थी रोशन की जान

वकील सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि यह दुर्घटना 10 दिसंबर 2021 को हुई थी। मृतक रोशन सिंह आरएसआरटीसी की बस में सवार होकर तारानगर से अपने गांव धोलिया जा रहे थे। शाम करीब 4 बजे जिगसाना ताल के पास सामने से आ रहे एक ट्रोले ने तेज गति और लापरवाही से बस में टक्कर मार दी, जिससे रोशन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद ट्रोला चालक के खिलाफ थाना तारानगर में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर चालान न्यायालय में पेश किया। मृतक की पत्नी रतन कंवर ने अधिवक्ता सुनील जांगिड़ के माध्यम से 19 जुलाई 2022 को एमएसीटी प्रथम राजगढ़ (चूरू) में याचिका दायर की थी।

पीठासीन अधिकारी मुनेश चंद्र यादव ने सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह निर्णय सुनाया। उन्होंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह मृतक के वारिसों को 10 लाख 9 हजार रुपए की राशि 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ प्रदान करे।

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