नगरपालिका में नहीं हो रही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की पालना
दर्जनों सूचनाएं पेंडिंग, एक्ट 2005 ले रहा है अंतिम सांसें, लोग काट रहे है चक्कर

सूरजगढ़ : चौदह सितंबर भारत सरकार द्वारा लागू सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लेकर सूरजगढ़ नगरपालिका कतई चिंतित एवं सकारात्मक नहीं है और ना हीं नगरपालिका में इस अधिनियम की पालना की जाती है। पिछले लंबे समय से बहुत सी आरटीआई पालिका में पेंडिंग है मगर संबंधित लोकसूचनाधिकारी सूचना देना नहीं चाहते हैं। कस्बे के वरिष्ठ नागरिक समाजसेवी सीताराम महमिया ने बताया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उन्होंने नियमानुसार नगरपालिका सूरजगढ़ के पत्र प्राप्ति पंजिका के क्रमांक 150 दिनांक 9/7/25 द्वारा सूचना मांगी हुई है लेकिन पालिका लोकसूचनाधिकारी सूचना नहीं दे रहे है जबकि इसके लिए द्वितीय अपील से चेयरमैन पुष्प गुप्ता को भी अवगत करा दिया गया है।
चेयरमैन ने भी इस पर अमल नहीं किया है। महमिया ने पालिका की वास्तविकता और सच्चाई का बयान किया कि अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने और एक्ट की प्रॉपर पालना नहीं करने पर पूर्व में भी तत्कालीन ईओ पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाकर पालिका में शेष सभी सूचना देने के लिए, सूचना आयोग, ईओ को आदेश दे चुका है। मगर विडमाना है कि संबंधित जिम्मेदार लोकसेवक ईओ के कानों जूं आजतक नहीं रेंगी है। कस्बे के ही राजेंद्र शर्मा ने पालिका के लोकसेवकों की कार्यशैली एवं रवैए पर अफसोस और आक्रोश जताते हुए बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष अवैध अतिक्रमण की लिखित शिकायत की थी परन्तु अधिशाषी अधिकारी ने पालिका हित में आजतक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। उनके द्वारा भी नियमानुसार आरटीआई मांगी गई थी जो आज तक नहीं दी गई है।
सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाजसेवियों सहित सामाजिक संगठनों के लोगों ने पालिका प्रशासन को आगाह किया है कि जिम्मेवार लोकसूचनाधिकारी ईओ एक सप्ताह में संबंधितों को आरटीआई की सूचना उपलब्ध नहीं कराते है तो जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी तथा ईओ को अंतिम मेमोरंडम देकर नगरपालिका के सामने तथा सत्रह सितंबर से आयोजित कैंप स्थल पर धरना और प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराते हुए नगरपालिका की नकारा प्रवृति को उजागर करते हुए सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा।