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जमीन हड़पने के लिए जिंदा महिला को मृत बताया:चूरू में 4 आरोपियों को 7-7 साल की जेल, 14 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया


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जमीन हड़पने के लिए जिंदा महिला को मृत बताया:चूरू में 4 आरोपियों को 7-7 साल की जेल, 14 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

जमीन हड़पने के लिए जिंदा महिला को मृत बताया:चूरू में 4 आरोपियों को 7-7 साल की जेल, 14 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

चूरू : चूरू के सीजेएम कोर्ट ने एक बड़े धोखाधड़ी मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई। साथ ही 14 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपियों ने एक जीवित महिला को मृत बताकर उसकी करोड़ों की जमीन हड़प ली थी। मेरठ निवासी प्रतिभा गुप्ता (66) ने 2012 चूरू कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रतिभा ने चूरू की नई सड़क पर स्थित अपना मकान सास पुष्पा और देवरानी सविता को रहने के लिए दिया था। सविता ने अपने बेटे नगेंद्र, ससुर योगेश कुमार और सास अनिता उर्फ सुनीता के साथ मिलकर साजिश रची।

आरोपियों ने प्रतिभा के जीवित होते हुए उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। इसके बाद नई सड़क पर स्थित उनकी 2974 वर्गमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया और रजिस्ट्री भी करवा ली। सीजेएम हरीश कुमार ने 18 गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सभी चारों आरोपियों को दोषी पाया। सविता (68), योगेश कुमार (67), अनिता उर्फ सुनीता (65) और नागेंद्र कुमार (41) को 7-7 साल की कैद और 14 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि विधवा प्रतिभा गुप्ता के साथ उनके ही रिश्तेदारों ने विश्वासघात किया। संपत्ति के लालच में रिश्तों की मर्यादा को तोड़ा गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

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