नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला: सीकर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, कहा – “समाज की धरोहर हैं बालिकाएं”
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला: सीकर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, कहा – "समाज की धरोहर हैं बालिकाएं"
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नैना शेखावत
सीकर : सीकर की पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायपालिका की उस संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो बाल संरक्षण और महिला सुरक्षा को लेकर अपनाई जा रही है।
मामला रतनगढ़ क्षेत्र का है, जहां के निवासी शाहरुख खान के खिलाफ वर्ष 2023 में नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। सभी तथ्यों और सबूतों के विश्लेषण के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई।
कोर्ट की तल्ख टिप्पणी:
फैसला सुनाते समय कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा: “ऐसी बालिकाएं जो खुद का भला-बुरा सोचने में असमर्थ हैं, उनके साथ इस प्रकार के अपराध करने वालों को कठोर दंड देना अनिवार्य है। अन्यथा ये बालिकाएं, जो समाज की धरोहर हैं, सुरक्षित नहीं रह पाएंगी।”
यह टिप्पणी बालिकाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में विश्वास को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है।
फैसले के मायने:
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यह निर्णय भविष्य में ऐसे अपराधियों के लिए चेतावनी है कि नाबालिगों के साथ अपराध के मामले में कानून बेहद सख्त रुख अपनाएगा।
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इससे समाज में बाल संरक्षण के प्रति गंभीर संदेश जाएगा और न्यायिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा।