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सादुलपुर में नगरपालिका की कार्रवाई:जर्जर भवनों को लेकर जारी किया नोटिस, हादसे पर मालिक की होगी जिम्मेदारी


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सादुलपुर में नगरपालिका की कार्रवाई:जर्जर भवनों को लेकर जारी किया नोटिस, हादसे पर मालिक की होगी जिम्मेदारी

सादुलपुर में नगरपालिका की कार्रवाई:जर्जर भवनों को लेकर जारी किया नोटिस, हादसे पर मालिक की होगी जिम्मेदारी

सादुलपुर : सादुलपुर नगरपालिका ने जर्जर एवं असुरक्षित भवनों को गिराने के लिए दो भवन मालिकों को नोटिस जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण आमजन को होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी राकेश अरोड़ा ने बताया-सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे और हाल ही में घटित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह नोटिस जारी किए गए हैं। पहला भवन बी.आर.के.जी. बैंक के पास स्थित पुरानी हवेली है। दूसरा भवन पालिका से सरकारी अस्पताल मार्ग पर स्थित है।

नोटिस में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि भवन मालिक अपने स्तर पर 24 घंटे के भीतर असुरक्षित भवन को गिराकर नगरपालिका को सूचित करें। ऐसा न करने पर नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 243 के अंतर्गत पालिका द्वारा स्वयं भवन को ध्वस्त कर दिया जाएगा। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भवन गिराने का सारा खर्च और भवन गिरने से पहले किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर पूरी जिम्मेदारी भवन मालिक की होगी। नगरपालिका के नोटिस जारी करने के बाद भवन मालिकों ने स्वयं अपने जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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