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सुलताना के तत्कालीन सरपंच के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान, 4 अक्टूबर को तलब


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सुलताना के तत्कालीन सरपंच के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान, 4 अक्टूबर को तलब

सुलताना के तत्कालीन सरपंच के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान, 4 अक्टूबर को तलब

सुलताना : ग्राम पंचायत सुलताना के तत्कालीन सरपंच (वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष) घीसाराम के खिलाफ झूठे दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने और पद प्राप्त करने के मामले में कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश अतिरिक्त मुय न्यायिक मजिस्ट्रेट चिड़ावा ने एक परिवाद पर सुनवाई के बाद पारित किया। परिवादी श्रवण महाजन की ओर से अधिवक्ता हजारीलाल सूनिया ने न्यायालय में तर्क दिया कि घीसाराम ने अपने पुत्र सूरज चांवरिया की जन्मतिथि में हेराफेरी कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने सरपंच पद के लिए अयोग्य होते हुए भी पात्रता प्राप्त कर चुनाव जीता। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, सूरज की वास्तविक जन्मतिथि 10 जुलाई 1996 है, जबकि नामांकन पत्र में उसे 07 मई 1993 दर्शाया गया। वर्ष 2022 में इस फर्जीवाड़े को वैध ठहराने के लिए झूठा शपथ पत्र और जन्मतिथि परिवर्तन के प्रयास किए गए। यह भी बताया गया कि इस संबंध में पहले जिला कलक्टर और तहसीलदार को शिकायत दी गई थी, जिसमें जांच के बाद आरोपों की पुष्टि हुई। सुलताना थानाधिकारी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में भी यह सामने आया कि घीसाराम ने निर्वाचन अधिकारी को झूठा घोषणा पत्र देकर चुनाव प्रक्रिया को गुमराह किया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं झूठी गवाही के तहत अपराध सिद्ध मानते हुए संज्ञान लिया है। कोर्ट ने परिवादी से गवाहों की सूची प्रस्तुत करने को कहा है और आरोपी को 15,000 रुपए के जमानती वारंट के माध्यम से 4 अक्टूबर 2025 को न्यायालय में तलब करने का आदेश दिया है।

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