ग्राम पंचायत पुनर्गठन को हाईकोर्ट में चुनौती:अदालत ने पंचायत राज सचिव और झुंझुनूं कलेक्टर से मांगा जवाब
ग्राम पंचायत पुनर्गठन को हाईकोर्ट में चुनौती:अदालत ने पंचायत राज सचिव और झुंझुनूं कलेक्टर से मांगा जवाब

झुंझुनूं/जयपुर : हाईकोर्ट ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुन: सीमांकन व नई पंचायत बनाने के मामले में पंचायत राज सचिव और जिला कलेक्टर झुंझुनूं से जवाब मांगा है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह निर्देश बाबूलाल यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
मामले से जुड़े वकील रामप्रताप सैनी ने बताया कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत छापोली से ग्राम पंचायत कृष्ण नगर नहीं बनाकर इससे 10 किमी दूर सोकडाला को नव सृजित ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्ताव रखा है। जबकि उदयपुरवाटी एमएलए ने राज्य सरकार को कृष्ण नगर को ही ग्राम पंचायत बनाए जाने का प्रस्ताव भेजा था। कृष्ण नगर नवीन ग्राम पंचायत बनाए जाने की सभी शर्तों को पूरा करता है।
इसके अलावा ढाणी सोकडाला से उसकी सीमा भी नहीं मिलती और इस मामले में 13 फरवरी 2025 के परिपत्र का भी पालन नहीं किया जा रहा। प्रार्थी ने स्थानीय जिला कलक्टर के समक्ष इसको लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। लेकिन जिला कलक्टर ने उसकी आपत्ति का निस्तारण नहीं किया है। इसलिए मामले में कार्रवाई की जाए।