अवैध कॉलोनी काटने पर कार्रवाई:चिड़ावा नगरपालिका ने श्याम नगर के डेवलपर्स को 7 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया
अवैध कॉलोनी काटने पर कार्रवाई:चिड़ावा नगरपालिका ने श्याम नगर के डेवलपर्स को 7 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया

चिड़ावा : चिड़ावा नगरपालिका ने अवैध कॉलोनी विकसित करने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। नगरपालिका ने कॉलोनी डेवलपर्स को नोटिस जारी किया है। नगरपालिका के अनुसार, श्याम नगर नाम से एक कॉलोनी का विकास किया जा रहा है। यह कॉलोनी सुलताना का बास क्षेत्र में खसरा संख्या 259, 260 और 261 में स्थित है। डेवलपर्स ने भू-रूपांतरण और ले-आउट का अनुमोदन लिए बिना ही प्लॉट काटना शुरू कर दिया।
पहले नगरपालिका ने 6 अक्टूबर 2023 को एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में ले-आउट प्लान का सैद्धांतिक अनुमोदन किया था। इसके बाद डेवलपर्स को प्रीमियम, बाह्य विकास शुल्क और बीएसयूपी शुल्क जमा करना था। साथ ही कुल प्लॉट का 12.5 प्रतिशत नगरपालिका के पक्ष में रहन रखना था।
लेकिन डेवलपर्स ने इन नियमों का पालन नहीं किया। वे भ्रामक विज्ञापन के जरिए प्लॉट बेच रहे हैं। यह कार्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 और राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 का उल्लंघन है। इससे खरीदारों को नुकसान हो सकता है क्योंकि उन्हें भविष्य में पट्टा नहीं मिल पाएगा।
नगरपालिका ने डेवलपर्स को 7 दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।