प्राइवेट-टीचर ने पैर से गला दबाकर पत्नी को मारा था:10 जगह चोट के निशान मिले थे, शादी के 4 महीने बाद ही करने लगा था मारपीट
प्राइवेट-टीचर ने पैर से गला दबाकर पत्नी को मारा था:10 जगह चोट के निशान मिले थे, शादी के 4 महीने बाद ही करने लगा था मारपीट

सीकर : सीकर में 8 साल के जुड़वां बेटों की गवाही पर पिता को एडीजे कोर्ट-1 ने उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी ने अपनी पत्नी की पैर से गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को फंदे पर लटका दिया था। महिला के प्राइवेट पार्ट पर लातें मारी गई थी, जिससे खून के थक्के जम गए थे। महिला के शरीर पर 10 जगह चोट के गहरे निशान थे। हत्यारा पति एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। फैसला सुनाते हुए जज महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने कहा- आरोपी ने पति-पत्नी के अटूट (पवित्र) रिश्ते को शर्मसार किया है। इस कारण सजा में नरमी पाने का हकदार नहीं है। मामला ढाई साल तक सीकर की एडीजे कोर्ट संख्या-1 में चला। इसके बाद कोर्ट के जज महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने शनिवार को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 2 धाराओं में 1 लाख 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
आरोपी ने पत्नी की हत्या करने के बाद उसका शव कमरे में फंदे से लटका दिया था। ताकि सभी को लगे की महिला ने फंदा लगाकर सुसाइड किया है। पुलिस ने भी इस मर्डर को सुसाइड ही मान लिया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मामले का खुलासा हुआ। आरोपी मृतक महिला(पत्नी) से शराब पीने के लिए पैसे के डिमांड करता था। लेकिन जब महिला उसे पैसे देने से मना करती तो वह उसके साथ मारपीट करता था।

पढ़िए पत्नी की हत्या की कहानी
सरकारी वकील गोपाल सिंह बिजारणियां ने बताया- मामला 7 अगस्त 2022 का है। मुकेश कुमार (26) निवासी वार्ड नंबर-6 सीकर ने 21 अगस्त 2022 को धोद थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि उसकी बहन संजू देवी (28) की शादी 2008 में कर्मवीर (28) निवासी भुवाला (सीकर) के साथ हुई थी। शादी के बाद संजू देवी ने दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। महिला की हत्या के समय बच्चों की उम्र 8 साल थी।
शादी के 4 महीने बाद ही करने लगा था मारपीट
सरकारी वकील गोपाल सिंह बिजारणियां ने बताया- आरोपी कर्मवीर शादी के 3-4 महीने बाद ही पत्नी से मारपीट करने लग गया था, वह पीहर से पैसे लाने की डिमांड करता था। विवाद बढ़ने पर संजू 1 साल तक अपने पीहर में ही रही थी। इसके बाद रिश्तेदारों के समझाने के बाद संजू को वापस ससुराल भेज दिया था। 7 अगस्त शाम को 7 बजे पति कर्मवीर ने नशे में संजू देवी के साथ मारपीट की।
सरकारी वकील गोपाल सिंह बिजारणियां ने बताया- संजू की मौत पैर से गला दबाने और प्राइवेट पार्ट पर चोट लगने की वजह से हुई थी। बाद में हत्या को सुसाइड का रूप देने के लिए नायलॉन की रस्सी से शव को लटकाया था। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें यह खुलासा हुआ। प्लास्टिक के पाइप से महिला का गला दबा दिया। महिला के अचेत होने पर कमरे में फांसी के फंदे पर लटका दिया।

घटना से पहले मृतक ने भाई को किया था फोन
सरकारी वकील ने बताया कि आरोपित टीचर शादी में कम दहेज देने की वजह से लगातार परेशान कर रहा था। 7 अगस्त शाम को कर्मवीर शराब पीकर अपने घर गया था। उसने जाते ही पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अपने भाई को फोन किया। भाई को बताया- कर्मवीर उसके व बच्चों के साथ बुरी तरह से मारपीट कर रहा है। जिसके बाद महिला का फोन कट गया। जब उसने फोन किया तो पीछे शोर-शराबा हो रहा था और बच्चे रो रहे थे। लेकिन जब मृतक के भाई ने कर्मवीर(अपने जीजा) को फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। रात करीब 8 बजे आरोपी कर्मवीर ने अपने साले(मुकेश कुमार) को फोन कर बताया कि वह सीकर अस्पताल में है। संजू ने फंदा लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की है।
कुछ समय बाद आरोपी मुकेश ने बताया कि संजू की हालत सीरियस है। वह संजू देवी को जयपुर के मणिपाल अस्पताल लेकर गए हुए हैं, वह वहीं आ जाए। संजू को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। 17 अगस्त तक संजू मणिपाल अस्पताल में भर्ती रही। इसके बाद उसे एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उसने 19 अगस्त को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा
20 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतक संजू देवी की मौत गला दबाने और प्राइवेट पार्ट पर लगी चोट के कारण हुई थी। महिला के गले व पेट पर भी चोट के निशान थे। जिससे जाहिर हो रहा था कि महिला की मौत से पहले उसकी पिटाई की गई थी। महिला के प्राइवेट पार्ट पर भी खून का थक्का जमा हुआ था। पति ने लात-घूसों से उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। जिसके कारण उसकी पेट की मांसपेशियां और लीवर में भी गहरी चोट आई थी। लीवर डेमेज हो गया था। शरीर पर जगह-जगह खून के थक्के जम हुए थे। शरीर पर 10 जगह चोट के निशान थे।
हत्या के बाद गुमराह करने की कोशिश की थी
सरकारी वकील ने बताया- शुरुआत में आरोपी ने पुलिस को बताया था कि संजू देवी ने उसका (कर्मवीर) मोबाइल छिपा लिया था। जब मोबाइल मांगा, तो उसने देने से मना कर दिया था। इसके बाद कर्मवीर ने साले को कॉल कर फोन दिलाने के लिए कहा। भाई-भाभी के कहने के बाद भी संजू ने मोबाइल नहीं दिया। इसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया था। जिसके बाद मैं घर से बाहर चला गया था। पीछे से पत्नी संजू ने कमरा बंद करके सुसाइड कर लिया था। जब वह घर आया तो पत्नी का शव बंद कमरे में फंदे से लटका मिला था।
पिता के खिलाफ बच्चों ने कोर्ट में बयान दिया था
सरकारी वकील गोपाल सिंह बिजारणियां ने कहा- महिला के दोनों बच्चों ने जज के सामने बयान दिए। बच्चों ने बताया कि घटना वाले दिन शाम को पापा शराब पीकर आए थे। पापा ने दोनों को एक कमरे में बंद करके मम्मी के साथ मारपीट की थी। वे खिड़की में से देख रहे थे। पापा रस्सी से मम्मी को मार रहे थे और मम्मी जोर-जोर से चिल्ला रही थी। मम्मी जमीन पर गिरी हुई थी और पापा उन्हें लातों से भी मार रहे थे। कोर्ट ने दोनों बच्चों को चश्मदीद गवाह माना।
19 गवाह और 26 साक्ष्य पेश किए थे
सरकारी वकील ने बताया- कोर्ट में 19 गवाह और 26 साक्ष्य पेश किए गए। जिसके बाद शनिवार(5 अप्रैल) को एडीजे क्रम संख्या-1 ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। वहीं धारा-498 (ए) में 3 साल के साधारण कारावास और 10 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया।