दुष्कर्म के लिए जगह देने वालों की बेल खारिज:महेश नगर पुलिस ने गिरफ्तार किये थे दो कैफे संचालक,नाबालिग से हुआ था कैफे में दुष्कर्म
दुष्कर्म के लिए जगह देने वालों की बेल खारिज:महेश नगर पुलिस ने गिरफ्तार किये थे दो कैफे संचालक,नाबालिग से हुआ था कैफे में दुष्कर्म

जयपुर : नाबालिग से दुष्कर्म केस में आरोपी को गलत काम के लिए कैफे देने वाले दोनों आरोपियों की कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी हैं। पोक्सो कोर्ट नम्बर-2 जयपुर महानगर कोर्ट ने यह दोनों कैफे संचालकों की जमानत याचिका को खारिज किया हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया।
आरोपी दीपांशु शर्मा संचालक BROS CAFE एवं बाबूलाल जो कि DHC डेजर्ट हार्ड कैफे नाम से CAFE RESTAURANT गणेश मार्ग महेश नगर एरिया में चल रहा था के खिलाफ बीएनएस की धारा 483 और पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया।
इस मामले में राजस्थान सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने प्रभावी रूप से दलीलें प्रस्तुत। जज तिरुपति कुमार गुप्ता ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जयपुर शहर में संचालित कैफे और रेस्टोरेंट में कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली नाबालिग बच्चियों के साथ गलत और अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। और cafe वह रेस्टोरेंट की आड़ में नाबालिक बच्चियों से गलत काम करवाये जा रही है उन्होंने अपने निर्णय में कहा कि ऐसे मामलों में जमानत दिए जाने से समाज में गलत संदेश जा सकता है और पीड़ित नाबालिक बच्चियों को न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कैफे और रेस्टोरेंट में अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए जयपुर कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी भी कैफे या रेस्टोरेंट में नाबालिगों के साथ शारीरिक शोषण जैसी गतिविधियां पाई जाती हैं, तो वह तुरंत उन प्रतिष्ठानों को पीटा एक्ट के तहत बंद करवाएं। कुछ कैफे मालिक अपने कैबिन के लिए अनूचित शुल्क वसूल रहे हैं, जो कि केवल कॉफी या नाश्ते के लिए नहीं, बल्कि अन्य उद्देश्यों नाबालिक बच्चियों से छेड़खानी करने के लिए लिया जाता है।