चिड़ावा नगरपालिका का बड़ा फैसला:गृहकर और यूडी टैक्स जमा करने पर 50 फीसदी की छूट, 31 मार्च 2025 तक का मौका
चिड़ावा नगरपालिका का बड़ा फैसला:गृहकर और यूडी टैक्स जमा करने पर 50 फीसदी की छूट, 31 मार्च 2025 तक का मौका

चिड़ावा : नगरपालिका चिड़ावा ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। नगरपालिका में गृहकर और नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) एक मुश्त जमा कराने पर विशेष छूट की घोषणा की गई है। गृहकर के मामले में आवासीय और व्यावसायिक भूखंड या भवनों का सभी बकाया एक साथ जमा करने पर मूल राशि में 50 प्रतिशत और शास्ति में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
नगरीय विकास कर में वर्ष 2023-24 तक की बकाया राशि एक मुश्त जमा करने पर ब्याज और शास्ति में पूरी छूट दी जाएगी। वर्ष 2011-12 से पहले के बकाया मामलों में मूल राशि में 50 प्रतिशत और शास्ति में पूरी छूट का प्रावधान है।
यह योजना तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और 31 मार्च 2025 तक चलेगी। नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी रोहित कुमार मील ने स्पष्ट किया है कि पहले से निपटाए गए मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा और जमा की गई राशि वापस नहीं की जाएगी। करदाताओं को कर जमा करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे।