सहायक उप निरीक्षक की अनिवार्य सेवानिवृति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सहायक उप निरीक्षक की अनिवार्य सेवानिवृति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बुहाना @पत्रिका. बुहाना थाना में पदस्थापित सहायक उप निरीक्षक ऋषिपाल सिंह के अनिवार्य सेवानिवृति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुधीर यादव ने बताया कि बुहाना थाना में पदस्थापित सहायक उप निरीक्षक ऋषिपाल सिंह ने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते अनिवार्य सेवानिवृति का प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस विभाग ने उसे स्वीकार करते हुए आगामी तिथि से अनिवार्य सेवानिवृति आदेश पारित कर दिया था। कुछ समय बाद उप निरीक्षक के परिवार के परिस्थितियों में सुधार एवं परिवर्तन होने पर प्रार्थी ने पुलिस विभाग के समक्ष अनिवार्य सेवानिवृति आदेश वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। लेकिन पुलिस विभाग ने उप निरीक्षक का दूसरा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर सेवानिवृति का आदेश यथावत रखा।
अधिवक्ता सुधीर चौधरी ने न्यायालय में अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृति की प्रभावी दिनांक से पूर्व प्रार्थी को अपना प्रार्थना पत्र वापस लेने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने उप निरीक्षक ऋषिपाल के अनिवार्य सेवानिवृति आदेश पर रोक लगाते हुए पुलिस विभाग से जवाब तलब किया है। पुलिस विभाग को उप निरीक्षक की सेवा निरंतर रखने के आदेश दिए हैं।