जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार चूरू जिले की सभी 10 नगर निकायों में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाईसेंस (अनुज्ञा पत्र) जारी करने हेतु 26 नवंबर तक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में होटल, रेस्टोरेन्ट, कैफे, कैन्टीन, मिठाई की दुकान, बेकरी, नमकीन व मिठाई के कारखाने, चाट-पकोड़ों के मोबाईल वाहन, गैस युक्त शीतल पेय, आईसक्रीम व आईस फैक्ट्री, ब्यूटी पार्लर, जिम एवं स्वीमिंग पूल आदि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाईसेंस (अनुज्ञा पत्र) जारी किये जाएंगे। चूरू नगरपरिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि स्वायत शासन विभाग के निर्देशानुसार व्यवसायिक कार्यों हेतु ट्रेड लाईसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदक को व्यावसायिक पट्टा प्रस्तुत करना होगा।