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चेक बाउंस के मामले में आरोपी बरी:कोर्ट ने माना खाली चेक का दुरुपयोग हुआ, महिला ने 1 लाख 40 हजार का चेक लगाया था


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चेक बाउंस के मामले में आरोपी बरी:कोर्ट ने माना खाली चेक का दुरुपयोग हुआ, महिला ने 1 लाख 40 हजार का चेक लगाया था

चेक बाउंस के मामले में आरोपी बरी:कोर्ट ने माना खाली चेक का दुरुपयोग हुआ, महिला ने 1 लाख 40 हजार का चेक लगाया था

सीकर : वशिष्ठ न्यायाधीश मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) सीकर ने चेक बाउंस के मामले में एक आरोपी को दोष मुक्त किया है। महिला ने कोर्ट के जरिए चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज कराया था जिस पर विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया है।

आरोपी के वकील सुरेश कुमावत ने बताया- शिकायतकर्ता महिला सीता देवी निवासी रामू का बास (सीकर) ने 10 जुलाई 2017 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर को दी शिकायत में बताया था कि उसने आरोपी रमेश कुमार (40) निवासी अजबपुरा, रानोली को 1 लाख 40 हजार रुपए उधार दिए थे। इसके बदले आरोपी ने महिला को खाली चेक दिया था। पैसे नहीं लौटाने पर महिला ने बैंक में चेक लगाया था। तब आरोपी के अकाउंट में पैसे नहीं थे और चेक बाउंस हो गया था। जिसके बाद महिला ने कोर्ट के जरिए चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था।

इस दौरान महिला के जब कोर्ट में बयान हुए तो उसने बताया कि आरोपी को उसने 5 लाख 50 हजार रुपए उधार दिए थे। तब आरोपी के वकील ने महिला से कोर्ट में पूछा कि उसकी महीने की इनकम कितनी है तो महिला ने 5 हजार रुपए इनकम बताई थी। जिसमें से दो-तीन हजार हर महीने खर्च हो जाते हैं।

साथ ही महिला ने आरोपी के खिलाफ एक ही दिन में चेक बाउंस के तीन मुकदमे दर्ज कराए थे। कोर्ट ने महिला की इनकम को देखते हुए आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। साथ ही यह भी माना कि महिला ने आरोपी के चेक का दुरुपयोग किया है। वहीं आरोपी के खिलाफ चल रहे दो अन्य मामलों में अभी तक फैसला नहीं आया।

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