उदयपुर : उदयपुर के मावली में कांग्रेस सरकार में मदरसे को आवंटित जमीन को निरस्त करने की मांग को लेकर सर्व समाज ने धरना-प्रदर्शन किया। सोमवार को पुराने बस स्टैंड पर जुटे 6 गांवों के हजारों लोगों ने राम धुनी और हनुमान चालीसा का पाठ किया। 1 किमी लंबी रैली निकाली। इस दौरान बाजार और स्कूल बंद रहे। प्रदर्शन में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी भी शामिल हुए।
सांसद ने बताया- गहलोत सरकार के कार्यकाल में यहां 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन मदरसा को आवंटित की गई थी। सर्व समाज के लोगों ने आपत्ति जताते हुए इस जमीन आवंटन को निरस्त करने की मांग की है। इसके लिए अब्दुल रहमान प्रकरण का हवाला दिया गया है। साथ ही कहा- आवंटित जमीन के आसपास हिंदू मंदिर और श्मशान भी है, ऐसे में इस जमीन का आवंटन रद्द किया जाना चाहिए।
विश्व हिंदू परिषद् (विहिप) के प्रांतीय मंत्री मित्तल कुमार ने बताया- मदरसे के लिए यह जमीन मावली नगर परिषद के सामने ही आवंटित की गई है। आवंटित जमीन बहाव क्षेत्र में होने के कारण अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है। इसके साथ ही जहां भूमि का आवंटन हुआ है, वहां श्मशान की भूमि और मंदिर भी हैं। इसी का विरोध करते हुए बाजार बंद रखे और आसपास के 6 गांवों (मावली ,फतहनगर—सनवाड़ नगर पालिका, घासा, डबोक, खेमली, पलाना कलां ) के लोग शामिल हुए।
4 घंटे चला प्रदर्शन सुबह 10 बजे से बस स्टैंड पर लोगों का जुटना शुरू हुआ था। 12 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और भजन गाए गए। इसके बाद रैली रवाना हुई। रैली मुख्य बाजार होकर जो 3 किमी दूर 12.50 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंची। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन दिया और जमीन का आवंटन निरस्त करने की बात की।
चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा
जनभावनाओं को देखते हुए महज ज्ञापन सौंपने के लिए हजारों की संख्या में जनसमूह जमीन निरस्त कराने के लिए आया है, यह बड़ी बात है। पहले कांग्रेस सरकार में जो भी आदेश हुए है, अब भाजपा की सरकार है, यह सनातनी सरकार है। ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी हो। ऐसी जमीन की कोई आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से यह आदेश निरस्त होगा।
कलेक्टर का सरकार को पत्र- जमीन आवंटन निरस्त किया जाए
मावली एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने राज्य सरकार से जमीन निरस्त करने के लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्र भेज दिया है। कलेक्टर ने राजस्व विभाग के ग्रुप-3 के संयुक्त शासन सचिव को भेजे पत्र में आवंटन निरस्त करने को कहा।
अब्दुल रहमान मामला क्या है
उदयपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि अब्दुल रहमान मामले में हाईकोर्ट का फैसला जलाशयों को संरक्षण देता है। वे बताते हैं कि 2 अगस्त 2004 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अब्दुल रहमान बनाम सरकार की जनहित याचिका में आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया कि राज्य के जल स्रोतों की 1947 की स्थिति में लाया जाए। यहां किसी प्रकार के निर्माण मान्य नहीं है।
प्रदर्शन से जुड़े फोटोज…