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उदयपुरवाटी के लेखाधिकारी के निलंबन पर न्यायालय की रोक:28 अगस्त को कलेक्टर ने किया निलंबित, पैतृक विभाग कर सकेगा कार्रवाई


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उदयपुरवाटी के लेखाधिकारी के निलंबन पर न्यायालय की रोक:28 अगस्त को कलेक्टर ने किया निलंबित, पैतृक विभाग कर सकेगा कार्रवाई

उदयपुरवाटी के लेखाधिकारी के निलंबन पर न्यायालय की रोक:28 अगस्त को कलेक्टर ने किया निलंबित, पैतृक विभाग कर सकेगा कार्रवाई

उदयपुरवाटी : उदयपुरवाटी पंचायत समिति के सहायक लेखाधिकारी प्रथम विश्वनाथ खटीक को नीमकाथाना जिला कलेक्टर ने 28 अगस्त को निलंबित किया था। इसके बाद न्यायालय सिविल सेवा अपील अभिकरण ने जिला कलेक्टर के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी।

जानकारी के अनुसार नीमकाथाना कलेक्टर शरद मेहरा ने 28 अगस्त को आदेश जारी कर पंचायत समिति के सहायक लेखाधिकारी प्रथम विश्वनाथ खटीक को किसी शिकायत की जांच में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया था। उन्होंने निलंबन काल में खटीक का मुख्यालय अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीमकाथाना रखा था।

लेखाधिकारी खटीक ने एडवोकेट सलीम खान, डॉ. जगदीश गुर्जर केशरीपुरा व एडवोकेट सुमेर बड़सरा के माध्यम से निलंबन आदेशों के खिलाफ सिविल सेवा अपील अभिकरण में अपील प्रस्तुत की। खटीक के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि अपीलार्थी को उसका पैतृक विभाग ही निलंबित कर सकता है। उसका पैतृक विभाग लेखा एवं कोष, राजस्थान है। अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर के आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए निरस्त कराने की मांग की। अभिकरण ने अपीलार्थी के तर्क को स्वीकार करते हुए कलेक्टर द्वारा जारी आदेश पर अभिकरण के आगामी आदेशों तक अंतरीम रोक लगा दी। अभिकरण ने पैतृक विभाग के सक्षम प्राधिकारी को कार्रवाई के लिए स्वतंत्र छोड़ा है।

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