उपभोक्ता आयोग:डाउन पेमेंट की राशि पर भी ब्याज देने का निर्देश, खराब कार बेचने पर मर्सिडीज बेंज इंडिया पर 8.50 लाख का हर्जाना
उपभोक्ता आयोग:डाउन पेमेंट की राशि पर भी ब्याज देने का निर्देश, खराब कार बेचने पर मर्सिडीज बेंज इंडिया पर 8.50 लाख का हर्जाना

जयपुर : राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर ने ग्राहक को खराब मर्सिडीज बेंज कार बेचने को गंभीर दोष मानते हुए निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया व विक्रेता मैसर्स टी एंड टी मोटर्स पर 8.50 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं विपक्षी को निर्देश दिया है कि परिवादी की ओर से डाउन पेंमेंट व अन्य खर्च के तौर पर दी गई राशि 19,05,980 रुपए पर 5 जुलाई 2018 से अदायगी तक नौ फीसदी वार्षिक की दर से ब्याज भी दे।
यह आदेश आयोग के न्यायिक सदस्य अतुल कुमार चटर्जी व सदस्य रामफूल गुर्जर की बेंच ने सी-स्कीम निवासी शैवाली पालीवाल के परिवाद पर दिया। आयोग ने कहा कि परिवादिया द्वारा 24 नवंबर 2017 को खरीदी गई मर्सिडीज बेंज कार का मूल्य 57,88,439 रुपए था। इसे खरीदने के लिए उसने डाउन पेमेंट किया और बाकी राशि किश्तों में देना तय किया था। लेकिन कार में ब्रेकिंग सिस्टम सहित अन्य खराबी थी और जिसे सही नहीं किया जा सका। इसके चलते परिवादिया खरीदने से लेकर उसे कंपनी को वापस लौटाए जाने की तारीख 5 जुलाई 2018 तक उसका खुद उपयोग व उपभोग नहीं कर सकी। जब भी यह कार चली कंपनी के तकनीकी चालक के द्वारा ही चलाई गई। इन्हीं हालात में ही कंपनी ने कार को परिवादिया से वापस लिया। ऐसे में कंपनी ने परिवादिया को दोषयुक्त कार बेची थी और इसके चलते ही वह उसका उपयोग व उपभोग नहीं कर सकी जो गंभीर सेवादोष व अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसलिए विपक्षी कंपनी व विक्रेता हर्जाने के तौर पर परिवादिया को 8.50 लाख रुपए दें और डाउन पेमेंट की राशि पर भी ब्याज दें।