चूरू : राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के निर्देशाुसार समस्त खेल संघों को नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेन्ट कोड 2011 की अक्षरशः पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला खेल अधिकारी प्रकाशराम गोदारा ने बताया के भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी, 2011 से सम्पूर्ण भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेन्ट कोड 2011 को प्रभावी किया गया है। देश भर में यह कोड प्रचलित एवं लागू है। इस कोड के माध्यम से देशभर में नेशनल स्पोट्र्स फडरेशन राज्य व जिला खेल संघ की समस्त गतिविधियों को सुव्यवस्थित, पारदर्शी, खेल हितैषी बनाने, खेलों को बढ़ावा देने, खेल संघो के चुनाव, सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यता अवधि, एन्टी डोपिंग नियम, आयु फ्रॉड को रोकना, खेलों संघों का प्रबंधन, खेलों संघों की गतिविधियों में पारदर्शिता, खेलों संघों की वित्तीय मदद, खेलों का अयोजन आदि समस्त खेल गतिविधियों के संबंध में विस्तृत प्रावधान, सुझाव राज्य की गाइडलाईन को समायोजित किया गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने, खेलों का स्वस्थ्य वातावरण तैयार करने के लिए आवश्यक है कि समस्त खेल संघ (सभी स्तर के खेल संघ यथा क्लब, जिला खेल संघ आदि) कोड के नियमों की अक्षरशः पालन करें। समस्त खेल संघों को निर्देशित किया गया है कि नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेन्ट कोड 2011 की पालना दो माह में करना सुनिश्चित करें। किसी खेल संघ द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेन्ट कोड, 2011 की पालना नहीं करता है तो उस खेल संघ की मान्यता, संबंद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि गूगल पर जाकर नेशनल स्पोट्र्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया, 2011 लिखने पर नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेन्ट कोड 2011 की पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने समस्त खेल संघों से कोड का गंभीरता से अध्ययन कर पालना करने की अपील की है।